Ban on Halal Certified Product: हलाल ट्रस्‍ट अब क्‍या करेगा योगी सरकार के फैसले के ख‍िलाफ?

# ## Lucknow

(www.arya-tv.com) .उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया था. वहीं उत्पादों के हलाल प्रमाणीकरण से संबंधित जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट सहित कुछ संगठनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर के बाद जमीयत ने कहा है कि उनके खिलाफ आरोप ‘निराधार’ हैं और ‘उनकी छवि खराब करने’ का प्रयास है. उन्होंने कहा कि वह ऐसी गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए कानूनी उपाय करेंगे.

ट्रस्ट के सीईओ नियाज ए फारूकी ने कहा क‍ि हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में जोर दिया गया है, सभी हलाल प्रमाणन निकायों को एनएबीसीबी (भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है. ट्रस्ट नई दिल्ली के JUH मुख्यालय के परिसर में स्थित है. ट्रस्ट के सीईओ ने बताया क‍ि हलाल प्रमाणित उत्पादों की वैश्विक मांग मजबूत है और भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है. यह तथ्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समर्थित है. हलाल प्रमाणन लोगो न केवल हलाल उपभोक्ताओं की सहायता करता है बल्कि सभी उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प भी प्रदान करता है. ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि हलाल प्रमाणन के खिलाफ झूठे दावों का प्रचार करने वाले कुछ व्यक्ति सीधे तौर पर हमारे राष्ट्रीय हितों को कमजोर करते हैं. इसमें कहा गया है, हलाल व्यापार 3.5 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग है और भारत को निर्यात और पर्यटन में इसके प्रचार से लाभ होता है, विशेष रूप से ओआईसी में महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ है.

क्‍या था योगी सारकार का आदेश?
आपको बता दें क‍ि यूपी सरकार के आदेश के अनुसार, हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है. हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी.

हालांकि, निर्यात हेतु विनिर्मित उत्पाद प्रतिबंध की सीमा में नहीं आएंगे. हाल के दिनों में प्रदेश सरकार को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट ऑयल, नमकीन रेडी-टू-ईट वेवरीज व खाद्य तेल जैसे उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है. यही नहीं, कतिपय दवाइयों, चिकित्सा युक्तियों व प्रसाधन सामग्रियों के उत्पाद के पैकिंग/लेबलिंग पर हलाल प्रमाण पत्र का भी अंकन किए जाने की सूचना मिली है.