आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द:स्वार सीट खाली हुई, 6 महीने में होगा उपचुनाव

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(www.arya-tv.com) सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुधवार को यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

मुरादाबाद की MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।

दरअसल, 2 जनवरी, 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि सड़क जाम करते हुए बवाल किया गया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।

तीन साल में दो बार गई अब्दुल्ला की विधायकी
अब्दुल्ला आजम को 3 साल में अपनी विधायकी से दो बार हाथ धोना पड़ा है। 3 साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था।

  • अब आपको पूरे मामले को सिलसिलेवार बताते हैं…

सजा के बाद जमानत पर हुए थे रिहा
मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को शाम करीब 5 बजे दोषी ठहराया था। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। फिर सजा के सवाल पर सुनवाई हुई थी।

ADGC वैभव गुप्ता के अनुसार, कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को IPC 353 में 2 साल सजा और 2 हजार जुर्माना, IPC 341 में 1 महीना की सजा और 500 रुपए जुर्माना, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली थी। जमानतनामा दाखिल करने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे रिहा कर दिया गया था।