राखी सावंत को बड़ी राहत, कोर्ट ने रद्द किया गैर-जमानती वारंट

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उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अदालत ने अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह मामला वर्ष 2010 में एक युवक की आत्महत्या से जुड़े कथित उकसावे के आरोपों से संबंधित है। बचाव पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति पेश किए जाने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया।

राखी सावंत के अधिवक्ता आशु सिंह के अनुसार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने 16 अक्टूबर को अभिनेत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद बचाव पक्ष ने वारंट रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। अधिवक्ता के मुताबिक, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला झांसी के हंसारी क्षेत्र के निवासी लक्ष्मण अहिरवार की मौत से जुड़ा है। लक्ष्मण की मां ने प्रेमनगर थाने में राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक टेलीविजन शो के दौरान राखी सावंत की ओर से की गई कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों से आहत होकर लक्ष्मण ने आत्महत्या कर ली थी। शिकायत के अनुसार, 24 वर्षीय लक्ष्मण अहिरवार ने 10 नवंबर 2010 को आत्महत्या की थी।

2011 में हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक

अधिवक्ता आशु सिंह के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर 2011 को इस मामले में आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। बचाव पक्ष ने इसी आदेश को आधार बनाकर गैर-जमानती वारंट रद्द करने की मांग की थी, जिसे झांसी की अदालत ने स्वीकार कर लिया।