उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ रहीं हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग से लागू नए आदेश में पुराने निर्देशों को दरकिनार कर एकसमान गाइडलाइंस लागू की गई है।
तय की गई नयी गाइडलाइंस के मुताबिक, सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र शुल्क 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये जमा करनी होगी। वहीं, एसएसी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए यह क्रमश: 100 रुपये और 400 रुपये निर्धारित की गई है।
ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये तय की गई है। आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं) के उम्मीदवारों को 300 रुपये नामांकन शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ग्राम प्रधान पद के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये तय की गई है। इसका आशय यह है कि कोई भी प्रत्याशी इस राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा।
खर्च सीमा की नयी गाइडलाइंस तय करने के साथ आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सीमा प्रचार सामग्री, सभाओं, वाहन, पोस्टर, बैनर और अन्य चुनावी गतिविधियों पर होने वाले कुल खर्च के मद्देनजर होगी। खर्च की निगरानी के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को अलग से लेखा-जोखा रखना होगा, जिसकी जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
