(www.arya-tv.com) प्रयागराज. कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने व पार्टी का पंजीकरण निलंबित करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अधिवक्ता ओपी सिंह व शाश्वत आनंद के मार्फत यह जनहित याचिका दाखिल की है, जिसकी अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है.
याचिका में कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई माह से प्रतिमाह 8500 रुपए उनके बैंक खाते में जमा करने का वायदा किया था. जो वायदा झूठा निकला. इस वायदे से कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वाले को प्रतिमाह रुपए दिए जाने की गारंटी दी गई थी. इस वायदा पत्र में वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया. कांग्रेस पार्टी के इस वायदा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं. साथ ही पावती रसीद भी है. जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपए मिलेंगे.
इसको लेकर चुनाव आयोग ने 2 मई 2024 को एडवाइजरी भी जारी की थी. किंतु कांग्रेस पार्टी ने उसपर अमल नहीं किया.
याची का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए)का खुला उल्लंघन है. साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है. याची ने कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया है, किन्तु आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसपर यह जनहित याचिका दायर की गई है.