(www.arya-tv.com) मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि आज जेल से बाहर आएंगे। दोनों गोरखपुर जेल में 20 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि, अब अमरमणि का समय से पहले ही रिहाई का शासनादेश जारी हो गया है। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
हालांकि, सजा काटने के दौरान अमरमणि त्रिपाठी ज्यादातर वक्त बीआरडी मेडिकल में भर्ती रहे। ऐसे में शासन ने उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया। लेकिन, अब देखना है कि क्या इस रिहाई के साथ उनकी बीमारी भी ठीक होगी या फिर वे अभी भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर इलाज कराएंगे?
सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने को राज्य सरकार को सलाह दी थी। इसके बाद अमरमणि ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सरकार को 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फिर अमरमणि की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई।
SC ने कहा- 66 साल उम्र, 20 साल की जेल, अब रिहा कर सकते हैं
इसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। इसमें लिखा है कि उनकी उम्र 66 वर्ष होने और करीब 20 साल तक जेल में रहने और अच्छे आचरण को देखते हुए किसी अन्य वाद में शामिल न हो तो रिहाई कर दी जाए। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की तरफ से आदेश जारी हुआ कि दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक जाति मुचलका देने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। इसके बाद अब शासन की ओर से अमरमणि की रिहाई का आदेश जारी हो गया।