लखनऊ में यातायात नियम तोड़ने वालों नहीं कानून का डर:14.24 लाख लोगों ने तीन साल में तोड़े नियम

Lucknow

(www.arya-tv.com)लखनऊ में यातायात नियम तोड़ने वालों को कानून का बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। इसका ही नतीजा है कि पिछले तीन साल में 14.24 लाख वाहन चालकों का यातायात के नियम तोड़ेने पर ई-चालन हुआ। यातायात पुलिस इनसे 30 करोड़ के करीब जुर्माना वसूल चुकी है। इसके बावजूद यातायात नियम तोड़ने वाले सुधरने को तैयार नहीं हैं। इसका ही नतीजा है कि 4.25 लाख वाहन चालकों ने ई-चालान का निस्तारण कराने तक की जहमत नहीं उठाई। यातायात विभाग ऐसे वाहन स्वामियों को एक और मौका देने जा रहा है। इसके लिए उन्हें कोर्ट के नोटिस के साथ लोक अदालत में उनका निस्तारण कराने के संदेश भेज रहा है। वाहन स्वामी को लोक अदालत में चालान का निस्तारण कराने पर छूट भी मिलेगी।
शमन शुल्क में छूट पानी है तो लोक अदालत में ई चालान का कराएं निस्तारण
यातायात एसीपी सैफुद्दीन बेग के मुताबिक 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। लोक अदालत में यातायात से संबंधित एमवी एक्ट के ई चालान (जिनका निस्तारण नहीं हुआ है) उन सभी का निस्तारण किया जाएगा। इसलिए वाहन स्वामी जिनका चालान हुआ है वह अपने लंबित ई-चालान का निस्तारण लोक अदालत में पहुंच कर करा सकते हैं। इसमें वाहन स्वामी अपने चालान को लेकर अपील कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोर्ट में इस साल भेजे गए करीब 42 हजार चालान का निस्तारण होना है। वहीं पिछले तीन साल में 425037 लोगों ने चालान होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। जिन्हें कोर्ट से नोटिस भेजे जा रहे हैं।
यातायात नियम तोड़ने वालों पर एक नजर

  • पिछले तीन सालों में हुए कुल ई-चालान 1424271
  • चालान पर वसूला गया शमन शुल्क 306849650 रुपये
  • 2019 में हुए ई-चालन 341029
  • वसूला का शमन शुल्क 70286780 रुपये
  • 2020 में हुए ई-चालन 789902
  • वसूला गया शमन शुल्क 144284870
  • 2021 में (अगस्त तक) हुए ई-चालन 293340
  • वसूला गया शमन शुल्क 92278000

पिछली लोक अदालत में 20199 मामलों का हुआ था निस्तारण
10 जुलाई को हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में 20199 मामलों का निस्तारण हुआ था। इसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम, ई-चालन, आपराधिक शमनीय वाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, दहेज उत्पीड़न व किरायेदारी समेत कई मामले शामिल थे।