वाराणसी में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोला जायेगा, पर ऐसा न करें

UP Varanasi Zone

वाराणसी।(www.arya-tv.com) जिले में बंद चल रही आवश्यक सेवा की दुकानों और व्यापारिक गतिविधियों को एक बार फिर सोमवार से चालू करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को बताया कि सभी दुकानें सोमवार से दिन में 10 से पांच बजे तक प्रतिबंधों के साथ खुलेंगी। जो समय जरूरी वस्तुओं के लिए निर्धारित की गई है वही दवाइयों की दुकानों के लिए भी निर्धारित की गई है। न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

 आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जिनमें दवा, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैस बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं।

मोबाइल फोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली उपकरण बेचने और मरम्मत, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने व मरम्मत, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्म, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खुल सकेंगी।

दूध की दुकानें व रिटेल आउटलेट सुबह एक घंटा 7 से 8 बजे तक अलग से खुल सकते हैं परंतु वे किसी अन्य वस्तु की बिक्री नहीं करेंगे। नगर निगम तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मार्केट, मार्केट प्लेस, मार्केट कांप्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा यहां कोई दुकान नहीं खुलेगी।

नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त 3 प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी की अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउनशिप) के अंदर की दुकानें, एकल गाडिय़ों के खुल सकते हैं चाहे वे ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न ही हों और आवश्यक वस्तुओं के अलावा भी वस्तुएं बेचती हों।

एकल दुकानों में चाय और पान की दुकानें भी शामिल हैं यदि वे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की बिक्री न करें। साथ ही एक समय मे 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर एक साथ जमा ना होने दें।

पूरे जनपद में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, काफी हाउस, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों तथा तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की दुकानें नहीं खुलेंगी। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे पर वाहनों और यात्रिओं के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट खोलने अनुमन्य होंगे।

ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट भी प्रात: खुले रह सकते हैं। दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा।

शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप प्रात: 10 से रात सात बजे बजे तक खुलेंगी। परंतु इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाना प्रतिबंधित होगा। सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से कड़ाई से पालन करवाना होगा। शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले आबकारी अधिकारी तथा निरीक्षकों से संपर्क करके जानकारी कर लें कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना है।