अकेजनल बार लाइसेंस के बिना पिलाई वाइन तो भरना होगा फाइन, दर्ज होगी एफआईआर

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(www.arya-tv.com) ताजनगरी आगरा में अगर होटल, रेस्टोरेंट या किसी पार्टी में शराब पिलाने का प्लान है तो उसके लिए पहले अकेजनल बार लाइसेंस लेना जरूरी है। कई जगह से मिली शिकायतों के बाद जिलाधिकारी नवनीत चहल ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। नवनीत चहल के अनुसार अगर बिना लाइसेंस शराब पिलाते हुए कोई पकड़ा गया तो आबकारी नियमों के अनुसार जुर्माना और एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए होटलों, रेस्टोरेंट , क्लब और मैरिज होम को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी नवनीत चहल का कहना है की काफी समय से शिकायतें मिल रही हैं की रूफटॉप कैफे, डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब व मरीज होम में पार्टी के दौरान आयोजक शराब की भी दावत कर रहे हैं।

नियमानुसार मदिरा पान के लिए आयोजक फीस ई पेमेंट कर एफ एल – 11 लाइसेंस की प्रति आबकारी विभाग के पोर्टल से लेकर ही मदिरापान करवा सकता है। इस दौरान सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिकने के लिए अनुमति प्राप्त शराब को ही पिलाया जा सकता है। जो लोग इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सरकारी राजस्व की क्षति और आबकारी अधिनियम के दोषी हैं और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही होटल, रेस्टोरेंट,क्लब और मैरिज होम को नोटिस भी दिए गए हैं।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट पर में जाकर अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आईकन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में ई- पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।