सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पठाखों के निर्माण, उनके भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. आदेश का पालन नहीं करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर व आसपास के आठ जिलों मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में पटाखों का निर्माण करने, उनका भंडारण करने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
दिल्ली-एनसीआर इलाके में दीपावली पर होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माने से लेकर पांच साल जेल की सजा से लेकर दोनों दंड दिए जाने की चेतावनी दी गई है. यूपी पुलिस ने आदेश का सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर से लेकर एसएमएस नंबर भी जारी किए हैं. इसके अलावा यूपी पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स या फेसबुक पेज पर भी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत
– यूपी पुलिस के डायल 112 नंबर पर सूचना
– 112 नंबर डायल कर
– व्हाट्स एप: 7570000100 पर मैसेज द्वारा
– एस.एम.एस: 7233000100
– फेसबुक: @112UttarPradesh
– X:@112UttarPradesh
– इसके साथ ही “उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” की वेबसाइट “ https://uppcb.up.gov.in/” के “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” पर भी शिकायत दर्ज होगी. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा (15) के तहत कार्रवाई होगी.