(www.arya-tv.com) हरियाणा के नूंह जिले की अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में 68 साल के शख्स को दोषी करार दिया. दोषी को गुरुवार को कोर्ट ने 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वारदात के समय पीड़िता बच्ची की उम्र करीब छह वर्ष और आरोपी की उम्र 65 वर्ष थी. जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो नरेंद्रपाल की अदालत के विशेष अभियोजक अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) आकाश तंवर ने बताया कि जून 2020 में पीडित बच्ची अपने ही परिवार के एक शादी के कार्यक्रम में पहुंची थी. इसी कार्यक्रम में निहाल सिंह भी पहुंचा था, जिसने मौका पाते ही बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पीड़ित पक्ष के बयान पर नूंह महिला थाने के अंतर्गत पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दूसरे दिन ही आरोपी निहाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया. विशेष अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्य जुटाएं तो वहीं पीड़ित परिवार की ओर से भी जांच और केस की सुनवाई के दौरान पूरा सहयोग किया गया. पीडित बच्ची के फ्रॉक के माध्यम से आरोपी के डीएनए की पहचान हुई. सभी जरूरी साक्ष्य को जुटा कर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई.उन्होंने बताया कि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई की वारदात के समय आरोपी की उम्र करीब 65 वर्ष थी, जबकि पीड़िता बच्ची मात्र छह वर्ष की थी. विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)नरेन्द्र पाल ने आरोपी निहाल सिंह को दोषी करार देते हुए उसे पॉक्सो अधिनियम में 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.