भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के तहत अब हर प्रकार के बिल का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए सितंबर, 2019 तक इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
वर्तमान में बीबीपीएस के जरिए पांच प्रकार के बिल का भुगतान किया जाता है। इनमें डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएस), बिजली, गैस, टेलीफोन और पानी का बिल भुगतान शामिल है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बीबीपीएस का पूरी क्षमता से लाभ उठाने के लिए इसमें हर प्रकार के बिल भुगतान को शामिल किया गया है। हालांकि, इसमें प्रीपेड रिचार्ज को शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नकदी-आधारित बिल भुगतान के डिजिटलीकरण के अलावा इस सुविधा के तहत ग्राहक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव का भी लाभ उठा सकेंगे।
स्वेच्छा से जुड़ने की छूट
आरबीआई ने इसमें एक ग्राहक को बार-बार बिल काटने वाली सभी इकाइयों को बीबीपीएस से जोड़ने की छूट देने का निर्णय किया है। केंद्रीय बैंक की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीबीपीएस की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए बिल जारी करने वाली ऐसी सभी इकाइयों को स्वेच्छा के आधार पर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की छूट देने का निर्णय किया गया है, जिन्होंने आवर्ती बिल भुगतान के प्रवाधान किए हैं।
