सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी और बेटे अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने की चर्चाएं तेज हो गई है। रामपुर शहर में लोगों में जेल से बाहर आने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं ईडी के मनी लांड्रिंग मुकदमे में दो नवंबर को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में ईडी ने आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड की मांग की है। लेकिन उनके जेल से बाहर आने के लिए उनके परवाने शुक्रवार को जारी होने थे, जो शनिवार को जारी हो सकते हैं।
ऐसे में दो नवंबर को कोर्ट सुनवाई से पहले भी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के जेल से बाहर आ सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की दस साल की सजा को सस्पेंड कर दिया है, इससे आजम खान के समर्थकों में खुशी का माहौल है। लेकिन ईडी की कार्रवाई आजम खान के मुश्किल बढ़ा सकती है। ईडी ने कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में आजम खान को रिमांड पर लेने का आवेदन किया है। मामले की विवेचना सीओ टांडा पंकज पंत कर रहे हैं। जिसमें ईडी के आवेदन पर दो नवंबर को सुनवाई होगी।
हालांकि, आजम खान के लीगल एडवाइजर जमानत के बाद उनको जेल से बाहर लाने के प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को चर्चा रही कि रामपुर जिला कारागार उनको रिहाई के लिए परवाना जारी हो गया है। लेकिन ये चर्चा सोशल मीडिया पर ज्यादा रही। सेशन कोर्ट से उनके पांच परवाने जारी हो गए हैं, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट से अभी परवाना जारी नहीं हुआ है। शुक्रवार को जमानतियों के वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। ऐसे में शनिवार को वकीलों की हड़ताल के चलते कार्य बाधित हो सकता है। ऐसे में आजम खान के अधिवक्ता शनिवार को परवाना जारी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ईडी की दो नंवबर को होने वाली सुनवाई से पहले आजम खान बाहर आने की उम्मीद अभी बरकरार हैं। 1 नवंबर को रविवार होगा और सोमवार को मामले में सुनवाई होगी।
मामले में सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल से बाहर लाने के लिए परवाना जारी करने पर अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है परवाना शनिवार को भी जारी हो सकता है। जमानतियों की वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, जिसके कारण शुक्रवार को परवाना जारी नहीं हो सका। मामले में अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि जमानतियों की वेरिफिकेशन चल रही है। उम्मीद है जल्द परवाना जारी होगा।
