- नगर निगम लखनऊ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष चुने गये पार्षद गिरीश गुप्ता
(www.arya-tv.com)नगर निगम लखनऊ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक नगर निगम मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें पार्षदगिरीश गुप्ता को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना किया गया।
इसके अतिरिक्त बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय किया गया
- पार्षद संस्तुत वार्ड विकास निधि को बढ़ाकर रु. 1.50 करोड़ किया गया।
- महापौर संस्तुत विकास निधि को बढ़ाकर रु. 30.00 करोड़ किया गया।
- नगर आयुक्त संस्तुत विकास निधि को बढ़ाकर रु. 25 करोड़ किया गया।
- जनपद लखनऊ के नगरीय क्षेत्रों में यातायात के सुगम प्रबन्धन के दृष्टिगत टैम्पो-टैक्सी एवं ऑटोरिक्शा के संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टैम्पो-टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा संयुक्त मोर्चा, लखनऊ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 45 ठहराव स्थलों पर ऑटो टैम्पो समिति के माध्यम से संचालन हेतु एवं 27 पिक एण्ड ड्राप स्थलों के अनुमोदन हेतु अधिशाषी अभियन्ता (ट्रैफिक) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार करते हुए प्रस्ताव पर उप समिति बनाने हेतु महापौर / अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। उप समिति की संस्तुति को कार्यकारिणी समिति / सदन द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
- लखनऊ नगर स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो निजी संस्था (अडानी ग्रुप) द्वारा संचालित है, उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 (1) के तहत नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित हेलीपेडों, हवाई अड्डों व हवाई पट्टियों पर प्रति व्यक्ति ₹100 एवं चार्टड विमान हेलिकाप्टर इत्यादि के प्रति उड़ान पर ₹3000.00 की दर से कर आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि उप समिति को बनाने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया जाये तथा उप समिति की संस्तुति को कार्यकारिणी समिति / सदन के अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाये।
- नगर निगम लखनऊ के पैनल अधिवक्ताओं की फीस की दरें पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी (विधि) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्णय लेने हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया। सभी पैनल अधिवक्ताओं की सूची एवं मोबाइल नम्बर सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नगर निगम लखनऊ में प्रशासक काल में कार्य संचालन हेतु शासनानेश सं0-12/9 -1-2023-119रिट/ 2011 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-148 एवं 221 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023 2024 हेतु क्रमशः करों की दरों का निर्धारण तथा छूट का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था। प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- इकोग्रीन से हुए अनुबन्ध को निरस्त करने एवं बाद में व्यवरथाओं को चलाये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा व्यवस्थाओं में सुधार लाने हेतु पृथक से बैठक करके इस पर अन्तिम रूप से निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात संशोधित प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।