पंचायत चुनाव में आरक्षण की आपत्तियों के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला

Agra Zone UP

आगरा(www.arya-tv.com) आगरा में त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव के लिए 519 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया, लेकिन ग्राम सभाओं और वार्डों के आरक्षण आवंटन पर अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने देर रात सूची को रोक दिया। इसके पहले सभी आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया था।

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण कमेटी ने कर लिया है। न्यायालय के आदेश के बाद ही इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। आगरा में चार से आठ मार्च तक चली प्रक्रिया के दौरान  519 आपत्तियां आईं थीं। इसमें 690 ग्राम प्रधान पद पर 467 आपत्तियां आईं थीं। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के वार्डों में भी 30 से अधिक शिकायतें गलत आरक्षण की आईं।

2011 की जनगणना के आधार पर प्रशासन ने आरक्षण का निर्धारण किया है। बिचपुरी, बरौली अहीर, बाह ब्लॉक की पंचायतों से सबसे ज्यादा शिकायतें आरक्षण में गड़बड़ियों की हैं। जनगणना के जाति वार आंकड़ों को भी कई ग्राम पंचायतों में फर्जी बताते हुए आपत्तियां आईं हैं।

गुरुवार को अवकाश में भी पंचायत विभाग में आपत्तियों के निस्तारण का काम किया गया। शुक्रवार शाम तक आपत्तियों का निस्तारण करके आरक्षण आवंटन की अंतिम सूची तैयार कर ली गई। इसी बीच शासन से हाईकोर्ट संबंधी आदेश आ गया। इसके बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई।

बिजौली के पूर्व प्रधान लाखन सिंह का कहना है कि इससे चुनाव की तैयारी में लगे लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। आरक्षण आवंटन इस चुनाव में बड़ा महत्व रखता है। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे रामकेश दुबे का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के रुकने से दावेदारों में निराशा है।