(www.arya-tv.com)कोडरमा. झारखंड सरकार की ओर से राज्य की विधवा महिला को पुनर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए योजना की शुरुआत की है. समाज कल्याण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
योजना की जानकारी देते हुए कोडरमा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पुनर्विवाह के बाद उनके पति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में स्थाई रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्ति नहीं हुए हैं. या इन नियोजनकर्ता से पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं और वह आयकर दाता नहीं है. इससे संबंधित एक स्व-घोषणा पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करते समय समर्पित करना होगा.
आवेदन के साथ इन प्रमाण पत्रों को संलग्न करना आवश्यक
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह के बाद महिला को अपने दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह के संबंध में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र के साथ पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन समर्पित करना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन के प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्रों के स्व-अभिप्रमाणित प्रतियों को संलग्न कर आवेदन करना होगा.
लाभार्थी के नाम पर होना चाहिए एकल बैंक खाता
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि आवेदन करते समय झारखंड राज्य के निवासी संबंधित वैध प्रमाण पत्र, जिसमें निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड को संलग्न किया जा सकता है. आवेदक का आयु प्रमाण से संबंधित वैध प्रमाण पत्र जिसमें दिन, महीना और वर्ष का स्पष्ट जिक्र हो, पुनर्विवाह के संबंध में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, दहेज नहीं देने से संबंधित घोषणा पत्र, लाभार्थी का बचत बैंक खाता लाभार्थी के नाम से होना चाहिए. जॉइंट बैंक खाता आवेदन करते समय स्वीकार नहीं किए जाएंगे. योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा सकता है. फिलहाल विभाग के द्वारा आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई है.