रिटायर जज को खाली करवाया जाय सरकारी बंगला, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की दिनेश सिंह

# ## National

(www.arya-tv.com) पटना हाईकोर्ट के कई रिटायर जज अभी भी सरकारी बंगला में रह रहे हैं। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता दिनेश कुमार उर्फ दिनेश सिंह ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

कई रिटायर जजों ने खाली नहीं किया बंगला
पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जायसवाल व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की ओर से सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने शीघ्र बंगला खाली करवाने हेतु पटना हाई कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया गया है।

याचिकाकर्ता ने सरकारी बंगलों को खाली करवाने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का भी आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी इस जनहित याचिका के जरिए सरकारी बंगला में समय से अधिक अवधि तक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल व पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने के लिए आदेश देने का आग्रह किया है।

नियमों का उल्लंघन
याचिकाकर्ता का कहना है कि समय से अधिक अवधि तक सरकारी बंगला में रहकर सेवानिवृत्त जजों ने हाई कोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के रूल्स 2 ए और 2 सी का उल्लंघन किया है। नियम के अनुसार हाई कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में नहीं रह सकते हैं। नियम में आगे यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में रहने की स्थिति में उस अवधि का किराए का भुगतान करना होगा।