एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, अब एक दिन में ही मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा, लागू होगा नया बदलाव

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WWW.ARYATV.COM/ अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए T+0 सेटलमेंट की इजाजत दे दी है। नई व्यवस्था इस साल पहली जुलाई से लागू होगी। इससे यह होगा कि सब्सक्राइबर अगर किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना कॉन्ट्रिब्यूशन कर दें, तो वह उसी दिन इनवेस्ट हो जाएगा और उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का बेनेफिट उन्हें मिल जाएगा। इसे NPS को म्यूचुअल फंड की बराबरी की ओर ले जाने वाले कदम की तरह देखा जा रहा है। अभी ट्रस्टी बैंक को मिलने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन का इनवेस्टमेंट अगले सेटलमेंट डे पर होता है। यानी पिछले दिन (T) मिला अंशदान अगले दिन (T+1) इनवेस्ट किया जाता है। PFRDA ने एक बयान में कहा, ‘अब किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक मिले अंशदान को उसी दिन इनवेस्ट कर दिया जाएगा। इससे सब्सक्राइबर्स को सेम डे एनएवी का बेनेफिट मिलेगा। ट्रस्टी बैंक को सुबह 11 बजे के बाद मिले अंशदान को अगले सेटलमेंट डे पर इनवेस्ट किया जाएगा।

नई व्यवस्था पहजी जुलाई से व्यवस्था पहली जुलाई 2024 से लागू होगी।’ PFRDA ने कहा कि किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह साढ़े 9 बजे तक मिलने वाले डी-रेमिट कॉन्ट्रिब्यूशंस को उसी दिन इनवेस्ट किया जाता रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब इसमें भी सुबह 11 बजे तक के अंशदान को उसी दिन इनवेस्ट किया जाएगा।

समयसीमा में ढील मिलने की उम्मीद

सक्षम वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समीर रस्तोगी ने कहा, ‘यह एक तरह से NPS में इनवेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट जैसा बनाने का कदम है। MF में दोपहर बाद 3 बजे तक के निवेश पर उसी दिन की NAV का बेनेफिट मिलता है। दिन बाजार गिरता है, लोग ज्यादा यूनिट्स के लिए निवेश करना चाहते हैं। उम्मीद है कि PFRDA आने वाले दिनों में सुबह 11 बजे की समय-सीमा में और ढील देगा। टियर 2 एकाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए लिक्विड फंड्स का विकल्प भी दिया जा सकता है। इससे NPS के लो-कॉस्ट प्रोडक्ट होने पर भी आच नहीं आएगी।’

EPS में निकासी का फायदा

सरकार ने एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम 1995 में एक संशोधन किया है, जिससे 6 महीने से कम की कॉन्ट्रिब्यूटरी सर्विस वाले मेंबर्स को भी विदड्रॉल बेनेफिट मिलेंगे। लेबर एंड एप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी। मिनिस्ट्री ने कहा कि सरकार ने टेबल डी में भी बदलाव किया है, जिससे सेवा में पूरे हुए हर महीनों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को उसी अनुपात में विदड्रॉल बेनेफिट मिलेगा। अब तक विदड्रॉल बेनेफिट की गणना सेवा में पूरे हुए वर्षों की संख्या और उस वेजेज पर होती थी, जिस पर EPS कॉन्ट्रिब्यूशन किया गया हो।

बयान में कहा गया कि अब उन सभी मेंबर्स को विदड्रॉल बेनेफिट मिलेगा, जिनकी उम्र 14 जून 2024 को 58 साल नहीं हुई थी। मिनिस्ट्री के मुताबिक, करेगा, जिस पर EPS कॉन्ट्रिब्यूशन हुआ हो। मिनिस्ट्री ने एक उदाहरण देते हुए विदड्रॉल बेनेफिट अब सेवा में पूरे हुए महीनों की संख्या और वेजेज पर निर्भर कहा, ‘अब तक अगर कोई मेंबर 2 साल 5 महीनों की कॉन्ट्रिब्यूटरी सर्विस के बाद विदड्रॉल बेनेफिट ले रहा था, तो 15000 रुपये महीने की वेजेज पर उसे 29850 रुपये का विदड्रॉल बेनेफिट मिलता, लेकिन अब उसे 36000 रुपये का बेनेफिट मिलेगा।’