(www.arya-tv.com) कानपुर. उत्तर प्रदेश के ‘धन कुबेर’ और इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ने सजा से बचने के लिए 23 किलो सोने पर अपना दावा छोड़ दिया है. 2 वर्ष पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और कारोबारी स्थलों से 196 करोड़ रुपए मिले थे. अब पीयूष जैन ने अपील वापस लेकर अदालत में अर्जी देते हुए राहत की गुहार लगाई है. अभियोजन पक्ष अब 7 फ़रवरी को इस मामले में जवाब पेश करेगा.
गौरतलब है कि 21 दिसंबर 2021 को इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घर दफ्तरों पर छापे मारे गए थे. वहां से जीएसटी की टीम को 196 करोड़ रुपये की नकदी और 23 किलो सोना मिला था. जिसके बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उन्हें आठ माह बाद उन्हें जमानत मिली थी. सोना बरामदगी मामले में पीयूष जैन के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद लखनऊ के एडिशनल कमिश्नर कस्टम ने अप्रैल 2023 60 लाख का जुर्माना लगाया था. पीयूष जैन ने जुर्माना भरने के बाद सोने पर अपनी दावेदारी ठोकी थी.
लेकिन 12 दिसंबर 2023 को पीयूष जैन पैंतरा बदलते हुए चीफ कमिश्नर कस्टम के यहां प्रार्थनापत्र देकर सोने पर अपना दावा छोड़ते हुए मुकदमा न चलाए जाने की अर्जी दी है. जिस पर चीफ कमिश्नर ने कहा कि वे पहले कंपाउंडिंग शुल्क का 56.86 लाख रुपये जमा करें और सोने पर अपने दावे की अपील वापस लें, उसके बाद उन्हें सुना जाएगा. जिसका पालन करते हुए पीयूष जैन ने शुल्क जमा कर दिया और अपनी दावे वाली अपील भी वापस ले ली. इसके बाद स्पेशल सीजेएम कोर्ट में हलफनामे के साथ अर्जी देकर कस्टम एक्ट के मुकदमे में राहत देने की गुहार लगाई है. अब अभियोजन पक्ष इस मामलेमे 7 फ़रवरी को जवाब दाखिल करेगा.