लव जिहाद का मामला: जावेद को हुई 10 साल की सजा, मुन्ना बनकर युवती से करना चाह रहा था निकाह

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(www.arya-tv.com) जावेद ने मुन्ना बनकर किशोरी को प्रेमजाल में फंसा कर उससे निकाह करना चाह रहा था। लेकिन अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित जावेद को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने पर दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि से 20 हजार रुपये पीडि़ता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे।

जूही के परमपुरवा कच्ची बस्ती की किशोरी को क्षेत्र का युवक जावेद उर्फ मुन्ना 15 मई, 2017 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। दो दिन बाद 17 मई को किशोरी के पिता ने जूही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी अजय प्रकाश ङ्क्षसह और विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि लव जिहाद के इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेजा था। किशोरी ने बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का बयान न्यायालय में दिया था। किशोरी के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई।

जूही के परमपुरवा निवासी जावेद ने मुन्ना नाम रखकर पहले किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद साथ ले गया। पुलिस ने आरोपित की मां पर दबाव बनाया। मां ने उसे किशोरी से निकाह कराने का वादा किया, जिसके बाद वह किशोरी को लेकर जूही आ गया और पकड़ा गया।

एडीजीसी के मुताबिक, किशोरी बयान देते समय बहुत परेशान थी। उसने बताया कि जावेद ने नाम बदल कर उसे प्रेमजाल में फंसाया था। शादी की बात थी, लेकिन बाद में मतांतरण कराकर निकाह करने का दबाव देने लगा, जिस पर वह इन्कार करती रही। 18 मई को जावेद ने बताया कि मां ने बुलाया है, वह निकाह कराएंगी। हालांकि, घर पहुंचने पर पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया।