1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव:इनकम टैक्स पेयर इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे

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(www.arya-tv.com)अगले महीने से अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति यानी टैक्स पेयर इस योजना में शामिल नहीं हो सकेगा। अभी इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ऐसे में अगर आप टैक्स पेयर हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप के पास कुछ ही दिनों का समय है।

पहले से जुड़े लोगों को मिलता रहेगा योजना का लाभ
अगर कोई व्यक्ति चाहे वो टैक्सपेयर ही क्यों न हो 1 अक्टूबर 2022 से पहले यानी 30 सितंबर तक इस योजना से जुड़ जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं जो टैक्स पेयर पहले से जुड़े हैं उनका भी सब पहले जैसा ही चलता रहेगा।

इस योजना में मिलती है 5,000 रुपए की पेंशन
अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं।

आपकी उम्र के हिसाब से तय होता है आपका योगदान
अमाउंट कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए सब्स्क्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रतिमाह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा।

वहीं, यदि कोई सब्स्क्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रुपए प्रतिमाह तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। सब्स्क्राइबर जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।

अपनी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं किस्त
इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वाटरली या सेमी-एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो-डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।

सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को मिलेगी पेंशन
सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके स्पाउज (जीवनसाथी) को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और सबस्क्राइबर और स्पाउज दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।

वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में उसका जीवनसाथी APY खाते में योगदान जारी रख सकता है। ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलनी थी। वहीं अगर वो चाहे तो ऐसा न करके APY खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है।

ऑनलाइन खोल सकते हैं अकाउंट
इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। पेंशन फंड नियामक (PFRDA) के मुताबिक बीते वित्त वर्ष, यानी FY2021-22 में 99 लाख से ज्यादा अकाउंट अटल पेंशन योजना में खोले गए। सभी नेशनलाइज्ड बैंक APY स्कीम ऑफर करते हैं।