ASI ने दिया हलफनामा-ज्ञानवापी के सर्वे मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई:शाम तक आ सकता है फैसला

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(www.arya-tv.com)  वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के खिलाफ मसाजिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई आज भी होगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। ASI के अपर निदेशक ने हलफनामा जारी किया। बताया कि सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा। इसके बाद सर्वे पर लगी रोक गुरुवार शाम पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। अब गुरुवार यानी आज दोपहर 3:30 बजे इस मामले पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ सुनवाई करेगी। शाम तक हाईकोर्ट सर्वे जारी रखने या रोक के संदर्भ में फैसला सुना सकता है।

मसाजिद कमेटी ने  आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मसाजिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के ASI सर्वे कराने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बुधवार को हाईकोर्ट ने ASI सर्वे तकनीक के बारे में गहनता से पड़ताल की। कोर्ट में मौजूद अपर महानिदेशक पुरातत्व विभाग आलोक त्रिपाठी ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा।

आलोक ने बताया कि जीपीआर सिस्टम से जमीन के भीतर की जांच होगी। अन्य सिस्टम से दीवार खंभे आदि की जांच की जाएगी। इससे पहले पैमाइश और फोटोग्राफी की गई है। अगर सर्वे जारी रखने की अनुमति मिली तो एक हफ्ते यानी 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा।

सर्वे की तकनीक वैज्ञानिक है
कोर्ट ने जानना चाहा कि सर्वे किस प्रकार से किया जाएगा। इस पर विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वे की तकनीक वैज्ञानिक है। इससे ढांचे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने भी कोर्ट को बताया कि तकनीक बेहद सुरक्षित और वैज्ञानिक है। ढांचे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी।

कोर्ट का कहना था कि तकनीक का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। जीपीआर तकनीक किस प्रकार से उपयोग की जाएगी। इस पर अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि हमने एक्सपर्ट को बुलाया है। वह आकर कोर्ट के सामने जानकारी रखेंगे।