मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, हिंदू पक्ष पेश करेगा ये साक्ष्य

# ## Prayagraj Zone

(www.Arya Tv .Com) प्रयागराज. मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. सुबह 11:30 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच अर्जियों पर सुनवाई करेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट अयोध्या की तर्ज पर मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 अर्जियों की एक साथ सुनवाई कर रहा है.

आज की सुनवाई में सबसे पहले आर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता पर सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल कर मथुरा विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों को खारिज किए जाने की मांग की है. मुस्लिम पक्ष की दलील है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जियां प्लेसिस आफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है. इसलिए इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती है. जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि पहले से यहां पूजा अर्चना होती रही है. इसके साथ ही मथुरा में भी अयोध्या और वाराणसी ज्ञानवापी की तरह ऑर्डर 7 रूल्स 11 लागू नहीं होता है. केस नंबर 13 के वादी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक आज कोर्ट में वह कुछ दस्तावेज भी पेश करेंगे.

दस्तावेज के रूप में वह साकी मुस्तैद खान की पुस्तक जिसे इतिहासकार सर जदु नाथ सरकार ने माशीर ए आलम गिरी के रूप में ट्रांसलेट किया है को पेश करेंगे. इसके अलावा इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की पुस्तक को भी साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश करेंगे. रेवेन्यू रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट और टैक्स की रसीदें भी दाखिल की जाएंगी. उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी का जो करेक्टर है वह मंदिर का कैरेक्टर है, उसको लेकर भी आज अदालत में बहस होगी. मथुरा जन्मभूमि की फोटो और वीडियो भी अदालत में दाखिल की जाएगी.

एक नई अर्जी होगी दाखिल
उनके मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के पास प्राचीन कृष्ण कूप स्थित है, जहां पर हिंदू पूजा करते थे और वहां पर मुंडन संस्कार भी होता था. लेकिन मुसलमानों की आपत्ति के बाद उसे रोक दिया गया है. इसलिए आज एक नई अर्जी कृष्ण कूप में दोबारा पूजा शुरू करने की मांग को लेकर भी दाखिल की जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि आज पोषणीयता के मामले में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है या फिर जजमेंट रिजर्व कर सकता है.