(www.arya-tv.com) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। जिसके चलते उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकेगी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। पूर्व सांसद ने जिला अदालत के फैसले को अपील दाखिल कर चुनौती दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी की अपील पर दाखिल अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
बीमारियों का भी हवाला दिया गया
सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज सोमवार 24 जुलाई को अपना फैसला दिया है। सजा पर रोक लगाने के मामले में कहा गया था कि अफजाल अंसारी पर जिन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी, उस मामले में वह पहले ही बरी हो चुके हैं। मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा देना कतई न्याय संगत नहीं है। उनकी तरफ से बीमारियों का भी हवाला दिया गया।
गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गत 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ़ अपील दाखिल की है। अपील का निस्तारण होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। अपील पर राज्य सरकार का जवाब और निचली अदालत के रिकॉर्ड पहले ही पेश किए जा चुके थे। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा पर रोक लगाने इंकार कर दिया किंतु जमानत मंजूर कर ली है।