इलाहाबाद HC ने जारी किया संशोधित दिशा-निर्देश: पूर्ण कामकाज की मिली इजाजत

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(www.arya-tv.com)कोविड-19 के केसों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए इलाहाबाद HC ने भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार, 8 फरवरी से अब 100 फीसदी न्यायिक अधिकारी जिला न्यायालयों के कामकाज कर सकेंगे। इसके अलावा परिसर में कोर्ट स्टाफ के न्यूनतम प्रवेश करने का पहले का आदेश भी वापस ले लिया गया है। अब मंगलवार से जिला न्यायालयों द्वारा 100 फीसदी स्टाफ और कोर्ट स्टाफ का उपयोग किया जाएगा। HC ने इस संशोधित आदेश की प्रति प्रत्येक जिला अदालतों में भेजने का निर्देश दिया है।

 जारी आदेश वापस ले लिया गया

पहले जारी दिशा-निर्देशों के आंशिक संशोधन में 9 जनवरी का बिंदु 7 और 16 जनवरी को जारी आदेश वापस ले लिया गया। मगर, उक्त दोनों तारीखों में जिला अदालतों के कामकाज को लेकर जारी बाकी निर्देश को यथावत रखा गया है। यह आदेश 8 फरवरी मंगलवार से लागू होगा।