जबलपुर।(www.arya-tv.com) मप्र हाई कोर्ट ने तहसीलदार रायसेन निवासी राज लगन बागड़ी को पदोन्नत न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
दलील दी कि याचिककर्ता की नियुक्ति नायब तहसीलदार के रूप में हुई थी। बाद पदोन्नत किया गया। बाद में नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज कर दिया गया।