(www.arya-tv.com)CM योगी की सरकार व्यापारियों को मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार कोविड 19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे व्यापारियों और अन्य लोगों से हटाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में गुरुवार को कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं।
मुकदमों का ब्योरा जुटाने को कहा गया
कानून मंत्रालय ने इस बारे में प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश जारी कोविड 19 के प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के नियमों के तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी की दौड़ यूपी के लोगों को नहीं लगानी होगी। इस बारे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के साथ ही अन्य लोगों से भी कोविड और लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े केस हटाए जाएंगे। कानून मंत्रालय ने इस बारे में प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने को कहा है।
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है
योगी सरकार के इस फैसले से हजारों व्यापारियों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों,मजदूरों और किसानों को भी राहत मिलना तय है। राज् सरकार का मानना है कि मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज एफआईआर को हवाला देते हुए पुलिस को लोगों को परेशान करने का मौका मिल सकता है।
कोविड 19 प्रोटोकाल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन सकता है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी। जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।