(www.arya-tv.com) वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें। इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एकदम अंतिम समय का इंतजार किए बिना रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके।
1. जिन लोगों ने बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक में एक करोड़ रुपये या इससे अधिक जमा किए हैं;
2. खुद या परिवार के सदस्यों की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं;
3. ऐसे लोग जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल जमा किया है;
4. ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी विदेश से इनकम है या भारत के बाहर खाता या एसेट है.
5. अगर सेक्शन 54, 54बी, 54डी, 54ईसी, 54एफ, 54जी, 54जीए या 54जीबी के तहत एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले अधिकतम छूट