सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर (Special Intensive Revision) विवाद पर एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची तक सीमित है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्धारण करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. यह किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण का कार्य है.
