लखनऊ. खनन घोटाले में फंसे आईएएस विवेक कुमार को बड़ी राहत मिली है. सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आईएएस विवेक कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत सीबीआई को नहीं दी है. बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में विवेक कुमार को खनन घोटाले का आरोपी बनाया गया था.
बता दें कि देवरिया के डीएम रहते हुए विवेक कुमार पर नियम विरुद्ध खनन पट्टा देने का मामला दर्ज हुआ था. 2009 बैच के आईएएस विवेक फिलहाल गृह विभाग में विशेष सचिव हैं. इसी मामले में सीबीआई ने विवेक कुमार पर मुकदमा चलाने के लिए यूपी सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी थी. पर्याप्त सबूत न होने का तर्क देकर सरकार ने सीबीआई को इजाजत नहीं दी. अब विवेक कुमार के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाएगी.
सीबीआई ने विवेक कुमार के आवास पर की थी छापेमारी
गौरतलब है कि सपा सरकार के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने देवरिया, सहारनपुर, हमीरपुर, कौशांबी, फतेहपुर ,शामली और सिद्धार्थनगर में खनन घोटाले की जांच शुरू की थी. इस मामले में तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत कई अफसरों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में आईएएस विवेक कुमार के आवास पर सीबीआई ने छापेमारी भी की थी. खनन घोटाले के मामले में ईडी ने भी तीन FIR दर्ज की है. ईडी ने भी सितंबर 2019 में आईएएस विवेक कुमार से लखनऊ जोनल ऑफिस में 5 घंटे तक पूछताछ की थी.

 
 
	 
						 
						