मुस्लिम महिलाओं के हक में आया ‘सुप्रीम’ फरमान, तलाक के बाद होंगी मेंटेनेंस की हकदार

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(www.aryatv.com)‘ तीन तलाक को रद्द करने वाले सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुहर लगा चुका है। वहीं अब कोर्ट ने बार फिर से मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पूर्व पति से भरण-पोषण यानी मेंटेनेंस ले सकती हैं। CrPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद पति से मेंटेनेंस लेने का पूरा हक है।

दरअसल एक शख्स ने तलाक के बाद अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ इनकार कर दिया। उसने शाहबानों केस में मौजूद मेंटेनेंस के प्रवाधान को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस अगस्ताइन जॉर्ज मैश ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून 1986 धर्मनिरपेक्षिता पर लागू नहीं होगा। इसलिए CrPC की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद मेंटेनेंस की हकदार होंगी।