(www.arya-tv.com) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जहरीली शराब कांड में हुई मौतों के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आजमगढ़ के अहरौला थाने में रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज है। खुद को निर्दोष बताते हुए रमाकांत यादव ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।
2022 में जहरीली शराब से गई थी कई की जान
इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखा और जमानत देने से इंकार कर दिया।
कोर्ट ने निचली अदालत को मुकदमे का ट्रायल छः माह में खत्म करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले के ट्रायल में देरी होती है तो याची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। फरवरी 2022 में आजमगढ़ के अहरौला में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच पड़ताल के दौरान रमाकांत यादव का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने 20 सितंबर 2022 को रमाकांत यादव का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया था।