(www.arya-tv.com) कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी से आज अदालत में जिरह होगी। मुख्तार अंसारी के जवाब के बाद अभियोजन जिरह करेगा और गवाही के मुद्दों पर सवाल उठाएगा। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में सुनवाई बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी।
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ वाराणसी और गाजीपुर समेत 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है, अधिकतम केस ट्रायल पर हैं और जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। वाराणसी में कोयला कारोबारी के परिजनों को धमकी देने के मामले में मुख्तार की गवाही हुई है, जिसमें अदालत की ओर से मुख्तार से सवाल किया गया कि क्या पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे उसने महावीर प्रसाद रुंगटा के घर टेलीफोन पर धमकी दिया कि नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में उसके परिवार वालों ने पुलिस को किसी प्रकार का सहयोग किया तो पूरे परिवार कोउड़ा दिया जाएगा।
अदालत में मुख्तार ने जवाब दिया कि यह गलत है, मैने कोई धमकी नहीं दी। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करता हूं। इसके बाद इस मामले गवाहों और विवेचक के बयानों का जिक्र करते हुए कुल दस सवाल किए गए। इनके जवाब में मुख्तार ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों से इन्कार किया। अदालत ने उससे पूछा कि उसे कुछ और कहना तो उसने लिखित में जवाब देने की बात कही। अदालत ने इसे मंजूर करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए 23 अगस्त की तिथि तय कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा रहेंगे।
22 जनवरी 1997 को हुआ था एनके रुंगटा का अपहरण
भेलूपुर के जवाहर नगर एक्सटेंशन कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण कांड की विवेचना चल रही थी इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।