हेट स्पीच केस में अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ सुनवाई आज:गलत बयानबाजी करने का है आरोप

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(www.arya-tv.com) ज्ञानवापी मामले में हेट स्पीच को लेकर आज वाराणसी जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत में प्रतिवादी पक्ष( अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी व अन्य) अपना जवाब दाखिल करेगा। कोर्ट ने केस से जुड़े पक्षकारों और प्रतिवादी पक्ष को सम्मन देकर तलब किया है। कथित शिवलिंग के बारे में गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।

अखिलेश और ओवैसी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप

सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पांडेय का आरोप है कि वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था। अखिलेश यादव कहा था, “पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख कर झंडा लगा दो तो वही भगवान और शिवलिंग हैं।

जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ” हम अब किसी और मस्जिद को खोने नहीं देंगे, ज्ञानवापी फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। ये भविष्य में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा, देश में अस्थिर प्रभाव पैदा कर सकता है।”

हरिशंकर पांडेय बोले- शिवलिंग को फव्वारा बताना साजिश

हरिशंकर पांडेय के अनुसार दोनों नेताओं ने इस तरह के बयान देकर हिंदुओं की धर्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसको लेकर हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था, “पूज्य शिवलिंग जहां मिला है, वहां हाथ-पैर धोए जाने, थूकने और गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातन धर्मियों का मन पीड़ा से भरा है। आरोपियों ने साजिश के तहत स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग को फव्वारा कह कर सनातनधर्मियों की आस्था पर कुठाराघात और आमजन में विद्वेष फैलाने का काम किया है।

निचली अदालत निरस्त कर चुकी है प्रार्थना पत्र

हरिशंकर पांडेय ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत अन्य पर एसीजेएम (एमपी-एमएलए) कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था। हेट स्पीच मामले में चौक थाने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को 4 फरवरी को एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद हरिशंकर पांडेय अखिलेश और ओवैसी के बयान के खिलाफ 11 मार्च को जिला जज की कोर्ट में रिवीजन पिटिशन( पुनरीक्षण याचिका) दाखिल किया था। जिसे स्वीकार कर पहली सुनवाई 25 मार्च को हुई। हरिशंकर पांडेय की याचिका पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत में सुनवाई चल रही है।