पति और सास-ससुर को उम्रकैद:गोरखपुर में दहेज के लिए बहू की गला दबाकर की थी हत्या

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(www.arya-tv.com) गोरखपुर में दहेज के लिए बहू की हत्या करने पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश तनु भटनागर की कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि न देने पर एक साल और सजा काटना होगा।

कोर्ट में अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी भृगुमुनी शुक्ला चौरीचौरा इलाके के तिलौली का निवासी है। उसने अपनी लड़की नेहा की शादी अभियुक्त अभिषेक दूबे से मई 2011 में की थी। विदाई के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग लड़की को कम दहेज का ताना मारते और प्रताड़ित करते थे। साथ ही 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे।

11 जुलाई 2020 को हुई थी हत्या
ससुराल पक्ष के लोग लड़की को धमकी देते कि तुम्हारी हत्या कर अभिषेक की शादी किसी अन्य लड़की से कर देंगे। 11 जुलाई 2020 की रात करीब 9 बजे अनहोनी की आशंका होने पर वादी अपने परिवार वालो के साथ नेहा के ससुराल पहुंचे तो पता चला की ससुराल वालों ने साजिश रचकर नेहा की गला दबाकर हत्या कर दी है।

3 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
इस मामले में भृगुमुनी शुक्ला ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। जिसमें तीन साल के बाद अब कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट में हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर अभियुक्त पति अभिषेक दूबे, ससुर लालबचन दूबे और सास शकुंतला दूबे को आजीवन और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।