कानपुर में प्लॉट पर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान की जमानत अर्जी खारिज

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(www.arya-tv.com) सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की जमानत याचिका गुरुवार को जिला जज संदीप जैन ने खारिज कर दी। देर रात कोर्ट ने आदेश जारी किया। करीब एक घंटे से अधिक चली जिरह में दोनों तरफ की ओर से अपना पक्ष रखा गया। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब जमानत को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

बचाव पक्ष की दलील- विधायक हैं, ऐसा नहीं कर सकते
जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में स्थित नजीर फातिमा के प्लाट पर आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इरफान काफी समय से विधायक हैं और ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। यह सब राजनीतिक रंजिश से प्रेरित है। प्लाट में आग लगाने में इनका कोई हाथ नहीं है।

आगजनी में विधायक का हाथ नहीं
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आगजनी मामले में विधायक और उसका भाई दोषी हैं। दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। घटनास्थल जो साक्ष्य मिले हैं वह भी आगजनी की ओर इशारा कर रहे हैं। एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि करीब एक घंटे से अधिक बहस चली, जिसके बाद जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

महाराजगंज जेल में सपा विधायक
फिलहाल सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर से 400 किमी. दूर महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं बुधवार को फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में भी विधायक की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। विधायक के साथ 7 लोग आरोपी बनाए गए थे, उनकी भी जमानत खारिज हो चुकी है।