(www.arya-tv.com) इत्र कारोबारी पीयूष जैन की ओर से एक करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रभारी स्पेशल सीजेएम कोर्ट में जमा कर दी गई है। जिसे बैंक ने भी सत्यापित कर दिया है। यह बैंक गारंटी विदेशी सोना मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत के बदले में दी गई है। इस संबंध में निदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (डीआरआई) की ओर से भी पत्र जारी किया गया है।
बैंक गारंटी का पत्र कोर्ट में जमा होने के बावजूद पीयूष को अभी रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि 196 करोड़ रुपए बरामदगी मामले में अभी उसे जमानत नहीं मिली है। बुधवार को वर्चुअल माध्यम से हुई सुनवाई में रुपए बरामदगी मामले में पीयूष की रिमांड 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है।
बैंक गारंटी की सत्यता जांची
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ओडोकैम इंडस्ट्री के आग्रह पर इत्र कारोबारी ने एक करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दे दी। चार अगस्त को पीयूष के परिजनों ने डीआरआई को हाईकोर्ट का आदेश और बैंक गारंटी की कॉपी दी। इस पर डीआरआई ने बैंक गारंटी की सत्यता के संबंध में बैंक से संपर्क किया। बैंक ऑफ इंडिया, हरदोई के जोनल मैनेजर ने बैंक गारंटी की पुष्टि की।
दो ट्रकों की आरसी लगाई है
विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया, “डीआरआई की ओर से बैंक गारंटी की पुष्टि करते हुए कोर्ट में पत्र दिया गया था। इस पर न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं। 20-20 लाख की जमानत के बदले में दो ट्रकों की आरसी लगाई गई है। हालांकि, अभी पीयूष को रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि उसे रुपए बरामदगी मामले में अभी जमानत नहीं मिली है।”
इत्र कारोबारी के घर मिले थे 196 करोड़ रुपए
इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आनंदपुरी वाले घर और कन्नौज की फर्म में डीआरआई, अहमदाबाद की टीम ने दिसंबर 2021 में छापा मारा था। छापे में डीआरआई को आनंदपुरी के घर से 196 करोड़ रुपए नकद मिले थे। कन्नौज की फर्म से 23 किग्रा विदेशी सोना और 600 लीटर चंदन का तेल बरामद हुआ था।
विदेशी सोना मामले में हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को इत्र कारोबारी की जमानत स्वीकार करते हुए 20-20 लाख रुपए की दो जमानत और एक करोड़ रुपए की गारंटी जमा करने पर रिहाई के आदेश दिए थे।