सपा विधायक इरफान की एक और अर्जी खारिज:आगजनी मामले में 10वें गवाह ने दर्ज कराए बयान

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(www.arya-tv.com) कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के ​​​​​​​अधिवक्ताओं द्वारा वादिनी नजीर फातिमा के हस्ताक्षरों की प्राइवेट एक्सपर्ट से जांच कराने की अर्जी MP/MLA कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं कोर्ट में पेश हुए एक गवाह ने बयान दिया है कि उसने इरफान और रिजवान को आगजनी की योजना बनाते हुए सुना था।

हस्ताक्षर नजीर फातिमा के नहीं हैं
इरफान की ओर से वकील ने कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा था कि FIR में नजीर फातिमा ने जो हस्ताक्षर बनाए हैं। वह उसके नहीं हैं। नजीर के हस्ताक्षरों की जांच प्राइवेट एक्सपर्ट्स से कराने की मांग की गई थी। इसके लिए कोर्ट से नजीर के हस्ताक्षर और FIR में दर्ज हस्ताक्षर लेने की अनुमति मांगी थी।

वहीं अभियोजन का तर्क था कि अभी अभियोजन की गवाही चल रही है ऐसे समय में यह अर्जी महत्वहीन है। बचाव पक्ष सफाई साक्ष्य के समय इन तथ्यों को कोर्ट के सामने रख सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है।

आज भी होगी जिरह, 10वें गवाह के बयान दर्ज

वहीं अभियोजन की ओर से 10वें गवाह के रूप में शारिक अली बरकाती के बयान दर्ज कराए गए। शारिक ने बताया कि उसने इरफान व अन्य लोगों को आगजनी की योजना बनाते हुए सुना था। इरफान व रिजवान की ओर से अधिवक्ता सईद नकवी व करीम अहमद सिद्दीकी ने शारिक से जिरह की। इसके बाद शौकत के अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने भी जिरह पूरी कर ली है। गुरुवार यानी की आज शरीफ व इसराइल की ओर से वकील जिरह करेंगे।