खराब फोटो पर हो सकते हैं मतदान से वंचित… नये मतदाता फार्म-6 भरते समय बरतें विशेष सावधानियां

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प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि एसआईआर के तहत नागरिकों को फार्म-6 भरते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। यदि फोटो साफ नहीं हैं और वह मतदाता लिस्ट या फिर वोटर कार्ड पर छपा हुआ आया तो मतदान करने से भी वंचित रह सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोग मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरते समय अपना नाम व सही पता दर्ज करने के साथ ही, नया खींचा गया साफ फोटो एवं मौजूदा मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है। मौजूदा समय में जिन पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता बनने के लिए फार्म भरकर आवेदन किया जा रहा है, उनमें से कई आवेदनों में फोटो धुंधली और आयोग के मानकों के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि फोटो में आवेदक का सिर और कंधों का ऊपरी हिस्सा दिखना चाहिए, जिसमें लंबाई का 75 प्रतिशत हिस्सा चेहरे का दिखाई दे। मतदाता की फोटो कैमरे की ओर सीधे देखते हुए, सामान्य चेहरे, बंद मुंह एवं खुली आंखों के साथ होनी चाहिए। फोटो में आंखें स्पष्ट रूप से दिखायी दें। आंखें बालों, टोपी, घूंघट, छाया आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा पहनता है तो फोटो में आंखें स्पष्ट रूप से दिखायी दें। चश्मे के लेंस रंगीन नहीं होने चाहिए।