कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे होंगे वापस बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा

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(www.arya-tv.com)योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े 3 लाख से अधिक दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे।

इसके साथ ही सरकार ने बेमौसम बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई फसल के लिए 35 जिलों के 90 हजार से अधिक किसानों को मुआवजा देने के लिए 30।54 करोड़ रुपए का भी आदेश जारी किया गया है।

राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से  कहा गया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के मामलों को वापस लें। इसके बाद अब कोर्ट में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जा रहा है।

न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल की गई है। उनकी वापसी की कार्यवाही शुरू की जाए।

फौजदारी मामलों को रोकने में मदद

कानून मंत्री बृजेश पाठकने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से दर्ज आपराधिक मामलों की उपयुक्त समीक्षा कर वापस लेने पर विचार करें। जिससे कि सामान्य नागरिकों को अनावश्यक अदालती कार्रवाई से बचाने व न्यायालयों में लंबित फौजदारी मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में 8 अक्टूबर को पारित आदेश में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने इन सुझावों व आदेशों पर अमल करते हुए यह निर्णय लिया है।

 हाईकोर्ट को देनी है रिपोर्ट

फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार को तीन महीने में कार्रवाई करनी है और रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम दो साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।

आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार

दूसरी तरफ राज्य सरकार ने किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार बाढ़ से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत आर्थिक मदद देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपए की राशि जारी की है। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।