(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, स्कूल-कॉलेज, रेस्टोरेन्ट खोलने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से जिला प्रशासन की अनुमति से स्कूलों को खोला जा सकता है। वहीं कंटोनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन की व्यवस्था 31 अक्टूबर तक पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनलॉक-5 की गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आयोजन के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर ली जा सकती है।
इसके साथ ही किसी भी बंद स्थान या हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता 50 से अधिकतम 200 व्यक्तियों का फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ खोला जा सकता है। इस तरह माना जा रहा है कि 200 से अधिक बैठने की क्षमता वाले स्थान के खोल दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा सकता है।
यूपी सरकार ने की नई गाइडलाइंस
- सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे
- स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को दी जा सकती है अनुमति
- अभिभावक की लिखित सहमत से स्कूल जा सकते हैं बच्चे
- स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की जाएगी सावधानी गाइडलाइन
- महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा
- ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए दी जाएगी प्राथमिकता
- स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख से खोलने की अनुमति
- कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे
- 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी खोलने की अनुमति
- कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति
- किसी बंद कमरे में 50% लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति
- दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजनों को नई गाइडलाइन से मिल सकती है राहत
