महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य की छूट, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कार्य अवधि बढ़ाने का प्रावधान

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अब महिला कर्मचारियों को भी रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अपनी लिखित सहमति दें और सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी शर्तों का पूरा पालन किया जाए। संशोधित अधिनियम में कर्मकार की लिखित सहमति पर उसे बिना अंतराल के छह घंटे तक कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, कारखानों में कार्य के असाधारण दबाव की स्थिति में राज्य सरकार अब तिमाही आधार पर अतिकाल कार्य की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तक कर सकेगी।

दरअसल, राष्ट्रपति द्वारा कारखाना (उप्र. संशोधन) विधेयक, 2024 को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत अनुमति दे दी गई है। इस अधिनियम को अब उप्र. अधिनियम संख्या 14 सन् 2025 के रूप में लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह संशोधित अधिनियम 03 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है।इस संशोधन का उद्देश्य राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। अधिनियम के तहत राज्य सरकार को अब यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह कारखानों में कार्य के घंटे अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित कर सके, बशर्ते कि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक न हो।