(www.arya-tv.com) रामपुर से सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद आजम खान सफेद रंग की महाराष्ट्र नंबर की इनोवा गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। जेल से निकलकर आजम खान सीधे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहां उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की।
LIVE अपडेट्स
- गाड़ी में बैठे आजम खान ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हालांकि, उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की।
- जेल के बाहर सपा MLC आशु मलिक और सीतापुर की लहरपुर सीट से सपा विधायक अनिल वर्मा पहुंचे थे।
- आजम के बाहर आने के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से कहा कि- आजम हमारे साथी हैं।
- जेल से रिहाई होने के बाद आजम खान सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे।
- सुबह 6 बजे से ही आजम के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब जेल के बाहर पहुंच गए थे।
- रामपुर से बड़ी संख्या में आजम के समर्थक देर रात ही सीतापुर जेल पहुंच गए थे।
पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे आजम
सीतापुर जेल से बाहर निकलकर विधायक आजम खान पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। अनूप गुप्ता के घर पर आजम खान ने समर्थकों से मुलाकात की और नाश्ता किया। अनूप गुप्ता ने बताया कि जेल में रहने के दौरान आजम खान से मिलने के लिए आने वाले लोगों के रहने और खाने का इंतजाम वो अपने घर करते थे। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान साहब की जितनी मदद संभव हो उतनी जरूर करना।
रात में सीतापुर जेल पहुंचे आजम की रिहाई के दो परवाने
आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने बताया कि शत्रु संपत्ति और तीन स्कूलों की फर्जी मान्यता के मामले में उनकी रिहाई के दो आखिरी परवाने गुरुवार रात को सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 का प्रयोग कर उनको अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा है, “अब वह बाहर आ सकते हैं। बशर्ते उन्हें दोबारा रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगानी होगी।” कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
यूपी सरकार ने आजम को बताया था आदतन अपराधी
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था।