22 सितंबर 2025 से केंद्र सरकार ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर GST 2.0 लागू कर दिया है, जिसके तहत टैक्स स्लैब में बदलाव कर आम लोगों को राहत देने और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करने का प्रयास किया गया है। इस सुधार से रोजमर्रा की जरूरतों जैसे किराना, दवाइयां, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों की कीमतों में कमी आएगी, जबकि विलासिता और हानिकारक उत्पाद अब महंगे होंगे।
सरकार का लक्ष्य
नए टैक्स ढांचे का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं को किफायती बनाना और महंगाई से प्रभावित परिवारों को राहत देना है। साथ ही, लक्जरी वस्तुओं और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने और उनके उपभोग को नियंत्रित करने की योजना है।
जीरो GST वाली वस्तुएं और सेवाएं
कई जरूरी सामान और सेवाओं पर GST पूरी तरह हटा दिया गया है:
– खाद्य पदार्थ: UHT दूध, पनीर, सभी प्रकार की ब्रेड, रेडीमेड रोटी और पराठा।
– शिक्षा से संबंधित: पेंसिल, नोटबुक, ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक।
– स्वास्थ्य क्षेत्र: 33 जीवन रक्षक दवाएं (3 कैंसर दवाएं सहित), व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी।
5% GST स्लैब में शामिल सामान
– खाद्य सामग्री: वनस्पति तेल, घी, मक्खन, चीनी, मिठाइयां, बिस्कुट, पास्ता, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी।
– पर्सनल केयर: शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम।
– घरेलू सामान: किचनवेयर, बच्चों की बोतल, छाते, मोमबत्तियां, सिलाई मशीन, नैपकिन/डायपर, हैंडबैग, फर्नीचर।
– कृषि उपकरण: ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई उपकरण, पंप।
– स्वास्थ्य उत्पाद: थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, चश्मा, रबर ग्लव्स।
– कपड़ा और परिधान: ₹2,500 तक के रेडीमेड कपड़े, जूट/कपास के बैग, सिंथेटिक धागा।
– अन्य: हस्तनिर्मित कागज, पेंटिंग्स, नक्काशी कला, निर्माण सामग्री (ईंट, टाइलें)।
18% GST स्लैब में शामिल सामान
– इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर।
– वाहन: छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc तक की बाइक, कमर्शियल वाहन।
– ईंधन उपकरण: ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप।
– सेवाएं: होटल (₹7,500/दिन से कम), सिनेमा (₹100 से कम टिकट), ब्यूटी सर्विस।
क्या हुआ सस्ता?
– रसोई खर्च: खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, बिस्कुट, पास्ता।
– शिक्षा सामग्री: नोटबुक, पेंसिल, शैक्षिक उपकरण।
– घरेलू उपयोग: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर।
– स्वास्थ्य: दवाइयां, बीमा पॉलिसी।
– अन्य: टीवी, एसी, छोटी कार, बाइक, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण।
क्या हुआ महंगा?
लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है:
– वाहन: 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें, SUV, लक्जरी कारें, रेसिंग कारें।
– मनोरंजन और सट्टा: कैसीनो, रेस क्लब, जुआ, सट्टेबाजी।
– हानिकारक उत्पाद: सिगरेट, तंबाकू, कार्बोनेटेड/कैफीनयुक्त पेय।
इस GST सुधार से आम लोगों को राहत मिलेगी, जबकि विलासिता और अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर अंकुश लगेगा।