(www.arya-tv.com) आर्य मीडिया नेटवर्क के मंच में विशेष संवाददाता विशाल सक्सेना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लागू टैक्सेशन नीति पर।
दोस्तों, आज हम कोरोना से हटकर बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की, आज के दौर में गाड़ी रखना एक आम बात हो गई है और लोग-बाग अक्सर नई गाड़ी खरीदते ही रहते हैं। जो लोग नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं वह जरूर इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
हमें आज भी याद है जब केंद्र सरकार ने GST लागू किया था, तब बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया गया था One Nation One Tax. पर यह सिर्फ किताबी बातें थी और असलियत में इनका कोई लेना देना नहीं है। कार खरीदते समय आपसे 29% से 50% तक टैक्स वसूला जाता है और आपको पता भी नही चलता।
आइए आपको हकीकत से रूबरू करवाते है:
पहले यह समझते है की टैक्स किस प्रकार लगता है और किन किन गाड़ियों पर सरकार हम लोगों से कैसे अलग अलग टैक्स वसूलती है। टैक्स का निर्धारण पेट्रोल, डीजल, इंजन की क्षमता (cc), और कार की लंबाई के अनुसार किया जाता है।
अगर आपके द्वारा खरीदी जाने वाली पेट्रोल/सीएनजी कार के इंजन की क्षमता 1200 cc से 1500 cc से बीच की है और कार की कुल लंबाई 4 मीटर से कम है तो आपको 45% टैक्स देना होगा। जिसमे GST 28% और कंपनसेशन सेस 17% होगा। और अगर आप 1500 cc की डीजल कार खरीद रहे है (4 मीटर से कम लंबाई की) तो आपको 31% (GST 28%+Cess 3%) टैक्स चुकाना होगा। यानी पेट्रोल कार पर आप 14% अधिक टैक्स देते है डीजल कार के तुलना में।
उदाहरणता: अगर 1500 cc की पेट्रोल कार है जिसका मूल्य 10 लाख है, तो कार की असली कीमत 6.68 लाख की ही होगी बाकी 3.32 लाख टैक्स होगा। और ऊपर से रोड टैक्स 8% (10 लाख तक की कार पर) ओरिजिनल कार वैल्यू और GST जोड़ कर रोड टैक्स लिया जाएगा। अगर कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तब रोड टैक्स 10% लिया जाएगा। हम सब से टैक्स के ऊपर टैक्स वसूला जाता है हर बार, जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं।
कुल मिलाकर अगर गाड़ी की ओरिजिनल कीमत तो 6.68 लाख ही है पर आप भुगतान करते है 10.80 लाख का, यानी आप 4.12 लाख टैक्स का पे करते है।
आप अगर 1200 cc के अंदर की कार खरीदते है तब आपसे टैक्स 29%(GST 28%+Cess 1%) लिया जाएगा।
अभी बात यहीं खत्म नहीं होती, अगर आपके द्वारा खरीदे जाने वाली कार की इंजन क्षमता 1500 cc से ज्यादा है और 4 मीटर से कम लंबाई है तो आप से 48 परसेंट टैक्स वसूला जाएगा। (GST 28 % + Cess 20%)और अगर कार की इंजन क्षमता 1500 cc से ज्यादा होने के साथ-साथ अगर लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है तो तो आप से 50% टैक्स (GST 28%+Cess 22%) लिया जाएगा।
सबसे बड़ी विडंबना यह भी देखिए कि अगर कोई yachts, private jet या aircraft खरीदता है तो उस पर लगने वाला cess मात्र 3% होता है और 1500सीसी की कार खरीदने पर 20%. इसे लूट नहीं तो और क्या कहेंगे !!!
इसलिए भारत देश में गाड़ियां इतनी महंगी हो जाती है कि आम इंसान के बजट से बाहर हो जाती है। लगभग जितने की गाड़ी उतना टैक्स।
कार आज जरूरत है लोगो की, तो फिर इतना टैक्स क्यों ? एक सवाल और उठता है टैक्स पर टैक्स क्यों वसूला जा रहा है ?
जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है One Nation One Tax के नाम पर और हमसे डबल टैक्स ही नहीं बल्कि टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। जो की न सिर्फ गलत है बल्कि अनैतिक भी है।
अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब जागरूक बने और जांच परख कर ही फैसला ले।
(विशाल सक्सेना विशेष संवाददाता)