नई दिल्ली (www.arya-tv.com)। सभी धर्मों के लिए तलाक और भरण पोषण का एकसमान आधार लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विचार करने का फैसला किया है। इसके तहत कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इस तरह की मांग का पर्सनल लॉ पर असर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले पर हमें सावधानी से विचार करना होगा।
सभी धर्मों के लिए तलाक के समान आधार और सभी धर्मों के लिए गुजारे भत्ते के समान नियम लागू करने की मांग वाली ये याचिकाएं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद व मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की।
नई दिल्ली (www.arya-tv.com)। सभी धर्मों के लिए तलाक और भरण पोषण का एकसमान आधार लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विचार करने का फैसला किया है। इसके तहत कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इस तरह की मांग का पर्सनल लॉ पर असर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले पर हमें सावधानी से विचार करना होगा।
सभी धर्मों के लिए तलाक के समान आधार और सभी धर्मों के लिए गुजारे भत्ते के समान नियम लागू करने की मांग वाली ये याचिकाएं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद व मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की।