(www.arya-tv.com) नए वाहन बेचते समय ग्राहक से कौन से प्रपत्र लेने हैं…पंजीयन पत्र में किस तरह से ब्यौरा भरा जाता है या फिर ग्राहक को उसका पसंदीदा पंजीयन नंबर कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सभी के साथ ही डीलरों को परिवहन विभाग के वाहन फोर सॉफ्टवेयर से जुड़ी कई जानकारियां दी गई।
जानकारी के बाद डीलर भी बोले अब उन्हें रजिस्ट्रेशन में अधिक आसानी होगी और प्रपत्रों की जांच में भी समय कम लगेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने डीलरों को वाहन फोर साॅफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी देने के लिए शनिवार को प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया।
नए वाहनों को बेचने वाले डीलरों को शनिवार को कानपुर रोड स्थित सीएमएस ऑडिटोरियम में प्रशिक्षित किया गया। डीलर प्वाइंट पर ही नए वाहनों के खरीददारों के सभी काम निपटाने के लिए एनआईसी ने जानकारी दी। इस दौरान बीएच सीरीज के वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया गया। ट्रेड सर्टिफिकेट और ऑनलाइन पंजीयन में आने वाले समस्याओं का निराकरण भी शिविर में किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कहा कि वाहन खरीददारों के लिए कई योजनाएं हैं, जिससे वह घर बैठे अपने काम करवा सकते हैं। आरटीओ ऑफिस से नहीं यह योजनाएं विभाग ने उपलब्ध कराई हैं।
एआरटीओ अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि शोरूम पर खरीदाराें को अधिक से अधिक सहूलियत मिलनी चाहिए, जिससे वह आरटीओ ऑफिस की दौड़ न लगाए। कार्यक्रम में अपर परिवहन आयुक्त डीके त्रिपाठी, आरटीओ मुख्यालय प्रभात पांडेय, आरटीओ आरपी द्विवेदी व एनआईसी के पीयूष श्रीवास्तव मौजूद रहे।