कोविड-19 को रोकने के ​लिए तीन दिन का लॉकडॉउन

# ## Lucknow
  • सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 तथा संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु शासन ने 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई को प्रातः 05 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया
  • इस दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय तथा सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे
  • इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुली रहेगी
  • रेलवे का आवागमन यथावत जारी रहेगा, रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु
  • परिवहन निगम बसों की व्यवस्था करेगा, इनके अलावा परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा
  • अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी
  • माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा
  • 10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता (Sanitization) तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा, इनमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे, सम्बन्धित कार्यालय भी खुलेंगे
  • मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का व्यापक अभियान यथावत चलता रहेगा
  • ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू (Continuous Units) रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे
  • सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे
  • आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा, उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा
  • प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक एडेªस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 तथा संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा
  • मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा, पुलिस टीमों/यू0पी0 112 द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा

(www.arya-tv.com)सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 तथा संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन ने 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई को प्रातः 05 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरान्त इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्णय लिया गया है।
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों में कहा है कि इस दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय तथा सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा तथा इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इनमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इससे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई को प्रातः 05 बजे तक की प्रतिबन्ध अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इन कारखानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।

इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एडेªस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 तथा संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0 112 द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु शासन द्वारा जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।