गांव के चौकीदार की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Meerut Zone UP

मेरठ(www.arya-tv.com) विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा की अदालत ने एक गांव के चौकीदार की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर साढ़े 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषियों ने चौकीदार को उसके घर से बुलाया और हत्या करने के बाद एक ईख के खेत में फेंक दिया था। पुलिस प्रकाश में तीनों दोषियों के नाम सामने आए थे।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र पाल चौहान और विशेष लोग अभियोजन विपुल कुमार राघव ने बताया कि बीबीनगर थानाक्षेत्र के गांव निसुख निवासी विष्णुदत्त वर्ष 2013 में गांव का चौकीदार था। 23 मार्च 2013 को गांव के बाहर संजय के ईख के खेत में शव मिला था। मृतक के बेटे दीपक कुमार ने इस सम्बध में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने मामले की जांच की तो गांव के ही शिवसिंह, राकेश और वेदप्रकाश का नाम सामने आया। पुलिस पूछताछ में तीनों ने बताया था कि शिवसिंह के पिता की हत्या हो गई थी। शिवसिंह चौकीदार विष्णुदत्त पर हत्या कराने का शक करता था। इसी कारण तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी।