भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर लगेगा जुर्माना; अफवाहों से बचने में मदद मिलेगी

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(www.arya-tv.com) ट्विटर ने भारत में बनाए गए सोशल मीडिया वाले कानून को मान लिया है। इसमें भड़काऊ कंटेंट को नहीं हटाने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। ट्विटर ने भारत का नाम लिए बिना प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को लोकल लेवल पर रखना और साइबर सिक्योरिटी जैसी समस्याओं का जिक्र किया है। उसका कहना है कि वह मानहानि, बौद्धिक संपदा का अधिकार, प्रचार और प्राइवेसी के अधिकार, गलत कंटेंट, गलत सूचना, कंटेंट रेगुलेशन जैसी चीजों को मैनेज करती है।

भड़काऊ कंटेंट नहीं हटाने पर लगेगा जुर्माना
ट्विटर जर्मनी में कुछ कंटेंट हटाने के लिए पहले से ही जुर्माना लगाने वाली पॉलिसी का पालन करता है। अब कंपनी ब्राजील, तुर्की, सिंगापुर, भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों में इसे लागू करने का काम कर रही है। भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 के तहत यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप इस तरह के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्विटर पर अब तक चार FIR दर्ज हुईं
सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल के मुताबिक जुर्माना केवल तभी लागू होता है जब आप पर कोई अपराध घोषित होता है और आपको दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक ट्विटर को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन लगभग चार FIR में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

ट्विटर के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड
कंपनी के मुताबिक भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान में फीचर फोन के इस्तेमाल की वजह से उसके प्रोडक्ट और सर्विस मॉनिटाइजेशन को नुकसाल हो रहा है। ऐप को 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत ने हाल ही में कई लोकल सोशल मीडिया और छोटे वीडियो ऐप का उदय देखा है। ट्विटर सपोर्टेड रीजनल लैंग्वेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट को 10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।